परिवहन विभाग | 70 | 7-30 दिन
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) वाहन चलाने के लिए अनिवार्य है। यह परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है और इसमें लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस और भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस शामिल हैं।
₹200-₹1000 (प्रकार के अनुसार)
7-30 दिन
परिवहन विभाग